- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- दुष्कर्मी पिता को 15 साल की कैद ,...
दुष्कर्मी पिता को 15 साल की कैद , न्यायालय ने कहा- आरोपी ने पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को किया कलंकित

डिजिटल डेस्क जबलपुर । विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ज्योति मिश्रा ने पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को 15 साल की कैद और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना पनागर थाना क्षेत्र की है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी ने पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए उसकी सजा में रियायत नहीं बरती जा सकती है।
ये है मामला-17 मार्च 2018 को पनागर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग की माँ इलाज कराने के लिए ग्राम पठरा गई थी, उसका बड़ा भाई रात हो जाने के कारण माँ को लेने ग्राम पठरा चला गया। छोटा भाई मामा के घर गया हुआ था। झोपड़ी में नाबालिग और उसके पिता थे। रात में खाना खाने के बाद नाबालिग सो गई। अभियोजन के अनुसार रात में 12 बजे नाबालिग का पिता उसके बाजू में आकर लेट गया। पिता ने नाबालिग के कपड़े उतार दिए। इसी दौरान उसकी नींद खुल गई। नाबालिग ने चिल्लाने का प्रयास किया तो पिता ने उसका मुँह दबा दिया, इसके बाद नाबालिग के साथ जबरदस्ती की और धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
दूसरे दिन माँ को सुनाई आपबीती
दूसरे दिन जब नाबालिग की माँ इलाज कराकर ग्राम पठरा से वापस आई, तो नाबालिग ने आपबीती सुनाई, इसके बाद माँ ने पनागर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अभियोजन की ओर से 9 साक्षियों के बयान कराए गए। अतिरिक्त डीपीओ अजय जैन ने कहा कि आरोपी ने पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी पिता को धारा 376(2)(एफ) में 15 साल की सजा और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
Created On :   10 Feb 2021 2:13 PM IST