राज्य के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ को ईडी से जुड़े मामले में दो सप्ताह तक राहत प्रदान

Ex-state minister Hasan Mushrif granted relief for two weeks in ED related case
राज्य के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ को ईडी से जुड़े मामले में दो सप्ताह तक राहत प्रदान
बांबे हाईकोर्ट राज्य के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ को ईडी से जुड़े मामले में दो सप्ताह तक राहत प्रदान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रांकांपा) के नेता हसन मुश्रीफ को मनीलांडरिंग से जुड़े मामले में राहत प्रदान की है।जिसके तहत ईडी दो सप्ताह तक मुश्रीफ के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने मुश्रीफ को अग्रिम जमानत दायर करने के लिए मुंबई की विशेष अदालत मे आवेदन दायर करने की छूट दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ के सामने मुश्रीफ की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में मुश्रीफ ने खुद के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। 

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम दो सप्ताह तक के लिए याचिकाकर्ता(मुश्रीफ) को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान करते है। इस बीच याचिकाकर्ता जमानत के लिए विशेष अदालत में आवेदन करें। इससे पहले हाईकोर्ट ने मुश्रीफ को धोखाधड़ी के आरोप में कोल्हापुर पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के मामले में राहत प्रदान की थी। 

सुनवाई के दौरान मुश्रीफ की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि हाईकोर्ट ने जिस दिन मेरे मुवक्किल(मुश्रीफ) को कोल्हापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में राहत प्रदान की थी उसके दूसरे ही दिन ईडी ने मेरे मुववक्किल के घर में छापेमारी की थी। ईडी मेरे मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई कर रही है। ईडी इस मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। ईडी की कार्रवाई पहले से न्यायालय के घेरे में है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से पूछा कि क्या ईडी याचिकाकर्ता (मुश्रीफ) को गिरफ्तार करना चाहती है।

इस पर सिंह ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस मामले में ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा चाहते है तो उन्हें विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। ईडी इस मामले में संदिग्ध पैसों के लेने-देने से जुड़े पहलू की जांच कर रही है। जो की ईडी के अधिकार क्षेत्र में आता है।  याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की है। इस याचिका की आड़ में वे गिरफ्तारी से राहत देने की मांग नहीं कर सकते है। इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुश्रीफ को राहत प्रदान की। 

कोल्हापुर के कागल से विधायक मुश्रीफ महाविकास आघाड़ी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे। ईडी ने हाल ही में मुश्रीफ के घर में छापेमारी की थी। ईडी ने सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के नाम पर संदिग्ध रुप से करोड़ो रुपए का लेन-देन होने का दाव किया है। मुश्रीफ व उनके दो बेटे इस कंपनी के निदेशक है। याचिका में मुश्रीफ ने दावा किया है कि इस कंपनी से वे कभी भी सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। 
 

Created On :   14 March 2023 3:45 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story