टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिजली दरों में मिलेगी तीन रुपए प्रति यूनिट तक छूट

Exemption for textile industry up to 3 rupees per unit in electricity tariff
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिजली दरों में मिलेगी तीन रुपए प्रति यूनिट तक छूट
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिजली दरों में मिलेगी तीन रुपए प्रति यूनिट तक छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने 2018 से 2023 तक के लिए घोषित वस्त्रोद्योग नीति में संशोधन के बाद राज्य के वस्त्रोद्योग क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए बिजली दरों में छूट देने का ऐलान किया गया है। सहकारी सूत मिल को तीन रूपए प्रति यूनिट छूट मिलेगी। साथ ही दो सौ हॉर्सपावर दाब के पावरलूम ग्राहकों को दो रूपए प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को वस्त्रोद्योग विभाग की तरफ से शासनादेश जारी किया गया। यह छूट केवल वस्त्रों के निर्माण प्रक्रिया तक ही सीमित रहेगी इसलिए परिसर में दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली के लिए अलग मीटर लगाना पड़ेगा। 

वस्त्रोद्योग को बिजली दरों में तीन रुपए प्रति यूनिट तक की छूट
संबंधित शासनादेश में महावितरण कंपनी को यह निर्देश दिए गए हैं। वस्त्रोद्योग निदेशकों को हर साल बिजली में मिलने वाली छूट की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि ओपन एक्सेस के लिए तीन रूपए की छूट लागू नहीं होगी। इसी तरह नेट मीटरिंग और अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की व्यवस्था न करने पर छूट मिलनी बंद हो जाएगी। 27 हॉर्सपावर या उससे ज्यादा बीज दाब का इस्तेमाल करने वाले पावरलूम मालिकों को मिलने वाले लाभ से जुड़ी विसंगति दूर करने के लिए इससे कम दाब वाले पावरलूमों को भी 7 रुपए 33 पैसे प्रति यूनिट छूट दी जाएगी।

छूट के लिए करना होगा आनलाईन आवेदन 
इसके अलावा सूती मिलो को छोड़कर प्रक्रिया उद्योग और दूसरे कामो, जिनमें 107 हॉर्सपावर से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, उन्हें दो रूपए प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। नई नीति का लाभ उन्हीं सहकारी वस्त्रोद्योग परियोजनाओं को मिलेगा जो चल रही होंगी। अगर दुरूपयोग की बात सामने आई तो उस समय तक मिली छूट ब्याज और जुर्माने के साथ वसूली जाएगी। वस्त्रोद्योग नीति के तहत छूट हासिल करने के लिए परियोजना संचालकों को सरकार कि वेबसाइट पर ऑनलाइन अर्ज करना होगा।  

Created On :   21 Dec 2018 7:25 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story