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महँगा पड़ा जन्मदिन का जश्न और जुलूस - बर्थडे ब्याय सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । गोराबाजार थाना क्षेत्र स्थित अनंत तारा रेसीडेंसी के अध्यक्ष की बर्थ-डे पार्टी के दौरान नियमों की धज्जियाँ उड़ाए जाने के वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए, जश्न मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। सेलिब्रेशन की खबर पर सख्त हुए प्रशासन ने इस मामले की रिपोर्ट गोराबाजार थाने में दर्ज कराई, जिस पर अध्यक्ष व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है।
पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर कोई मास्क भी नहीं लगाए हुए था। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम रांझी द्वारा एक प्रतिवेदन गोराबाजार थाने में दिया गया। कोविड-19 जैसी महामारी के चलते इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाई गयी है, साथ ही शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कफ्र्यू के आदेश जारी कर किसी भी कार्यक्रम व समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियम विरुद्ध आयोजन करने पर अध्यक्ष पीके चतुर्वेदी, हरीश रिजवानी व अन्य के खिलाफ धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
थानेदार से माँगी रिपोर्ट
थाना क्षेत्र में इस तरह के आयोजन की जानकारी से टीआई ने अनभिज्ञता जताकर पल्ला झाड़ लिया था। वही लोगों का कहना था कि पुलिस ने ही पहुँचकर आयोजन बंद कराया था। जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने थानेदार से इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है।
लडऩा है विधायक का चुनाव 8अध्यक्ष के बर्थ-डे पर पहले कॉलोनी में जुलूस निकाला गया फिर कैंपस के ही किसी लग्जरी हॉल में जमकर नाचना, गाना हुआ। जुलूस समापन के दौरान लोगों ने अध्यक्ष का तिलक वंदन कर उन्हें फूल मालाएँ पहनाईं और शुभकामनाएँ दीं कि उन्हें अगले विधायक का चुनाव लडऩा है, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।