- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- एंटीलिया के बाहर विस्फोटक बरामदगी...
एंटीलिया के बाहर विस्फोटक बरामदगी और कारोबारी मनसुख मामले में आरोपी पुलिसकर्मी काजी को जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार बरामदगी व कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिसकर्मी रियाजुद्दीन काजी को जमानत प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति आरएन लद्धा की खंडपीठ ने काजी को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान करते हुए मामले की जांच को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने काजी को हर महीने के दूसरे शनिवार को एनआईए के कार्यालय में हाजरी लगाने व अपना पासपोर्ट भी जमा करने का निर्देश दिया है। एनआईए ने काजी को इस मामले में अप्रैल 2021 में गिरफ्तार किया था। तब से काजी जेल में बंद है।
इससे पहले मुंबई की विशेष अदालत ने काजी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए काजी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने काजी के जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था जिसे शुक्रवार को सुनाते हुए खंडपीठ ने काजी को जमानत प्रदान कर दी।
आरोपी काजी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता युग चौधरी ने खंडपीठ के सामने कहा कि मामले को लेकर दायर किए गए आरोपपत्र में मेरे मुवक्किल(काजी) के एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार खड़ी करने से जुड़ी साजिश में शामिल होने को लेकर कोई सबूत नहीं है। मेरे मुवक्किल की मनसुख हिरण की हत्या से जुड़े मामले में भी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
वहीं एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने काजी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी(काजी) को इस पूरे प्रकरण से जुड़ी साजिश की जानकारी थी। उसने मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे के निर्देश पर प्रकरण से जुड़े सबूतों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो की बेहद गंभीर है। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। किंतु खंडपीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
Created On :   23 Dec 2022 7:39 PM IST