फडणवीस जिला सत्र न्यायालय में हुए हाजिर
डिजिटल डेस्क, नागपुर. चुनाव आयोग को शपथ-पत्र में गलत जानकारी देने के आरोप में गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को जिला सत्र न्यायालय में हाजिर हुए। फडणवीस के विरोध में वकील सतीश उके ने याचिका दाखिल की है। फडणवीस के वकील उदय डबले ने संवाद माध्यम को बताया कि शपथ-पत्र प्रकरण में फडणवीस ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी वी.ए देशमुख के समक्ष अपना पक्ष रखा है। उन्होंने न्यायालय को बताया है कि उन्हें एक भी आरोप स्वीकार नहीं हैं। राजनीतिक द्वेष के कारण उनके विरोध में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सभी प्रकरण निराधार हैं। वकील डबले ने बताया कि इस प्रकरण की अगली सुनवाई 6 मई 2023 को होगी। फडणवीस को उनके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पेश करने को कहा गया है।
सजा व दंड का प्रावधान : जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 ए के अंतर्गत वकील उके ने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी के समक्ष प्रकरण दाखिल किया था। इस प्रकरण में फडणवीस को उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिल पाई। उनके वकील सुबोध धर्माधिकारी ने वकील उके से वीडियाे कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ किया। फिलहाल वकील उके के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच चल रही है। वह ईडी की हिरासत में है। लिहाजा उके से पर्याप्त पूछताछ नहीं हो पाई। प्रकरण में न्यायालय का निर्णय फडणवीस के विरोध में रहा तो उन्हें 6 माह का कारावास व आर्थिक दंड के अलावा दोनों सजा हो सकती है।
क्या है प्रकरण : फडणवीस के विरोध में 1996 व 1998 में मानहानि, धोखाधड़ी व फर्जी कागजात के संदर्भ में अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोप तय नहीं हो पाए थे, लेकिन वकील सतीश उके ने आरोप लगाए कि फडणवीस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी फार्म दर्ज करते समय मानहानि व धोखाधड़ी के प्रकरणों की जानकारी छिपाई। उके ने जेएमएफसी न्यायालय में याचिका दाखिल कर फडणवीस पर कार्रवाई करने के आदेश जारी करने का निवेदन न्यायालय से किया।
104 प्रश्न, डेढ़ घंटे समय : न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के समय 104 प्रश्नों के लिए डेढ़ घंटे का समय लगा। विविध प्रकरणों में आरोपी के विरुद्ध गवाह व सबूत रखे जाते हैं। उन पर न्यायालय आरोपी से जवाब मांगती है। न्यायालय ने फडणवीस को लिखित स्वरूप में प्रश्नावली दी। 11 पेज की प्रश्नावली में 104 प्रश्नों के लिखित उत्तर फडणवीस ने दिए। वकील देवेंद्र चौहान, उदय डबले व प्रफुल मोहगांवकर ने उन्हें सहयोग दिया। संपूर्ण प्रक्रिया के लिए फडणवीस लगभग डेढ़ घंटे तक न्यायालय में रहे।
Created On :   16 April 2023 6:24 PM IST