Fake TRP Case : अदालत में पांच लाख रुपए जमा करे टीवी टुडे नेटवर्क - हाईकोर्ट 

Fake TRP case: TV Today Network to deposit five lakhs in court - High Court
Fake TRP Case : अदालत में पांच लाख रुपए जमा करे टीवी टुडे नेटवर्क - हाईकोर्ट 
Fake TRP Case : अदालत में पांच लाख रुपए जमा करे टीवी टुडे नेटवर्क - हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दर्शकों की फर्जी संख्या दिखाने के कथित आरोपों को लेकर टीवी टुडे नेटवर्क पर लगाए जुर्माने की पांच लाख रुपए की रकम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नीतिन जमादार व मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा है कि यदि टीवी टुडे नेटवर्क यह रकम जमा कर देता है, तो उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 5 नवंबर को रखी है।

टीवी टुडे ने हाईकोर्ट में ब्राडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रुप से बीएआरसी की अनुशासन परिषद की ओर से 31 जुलाई 2020 को जारी आदेश व चेतावनी पत्र को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता पर दर्शकों की फर्जी संख्या दिखाने में संलिप्त होने का आरोप है। जिसको लेकर उस पर नियमों के उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और चेतावनी पत्र जारी किया गया। याचिका में परिषद के आदेश को मनमानीपूर्ण बताया गया है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि यह आदेश जारी करते समय नैसर्गिक न्याय के सिध्दांत का पालन नहीं किया गया है।     

 

Created On :   23 Oct 2020 3:42 PM GMT

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