नुकसान भरपाई का लाभ पाने वाले किसानों को भी मिलेगा प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में अब नियमित कर्ज भरने वाले उन किसानों को भी सरकार की 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ मिलेगा जिन्हें बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए क्षति के लिए नुकसान भरपाई की राशि सरकार से मिल चुकी है। फिलहाल अतिवृष्टि की नुकसान भरपाई का लाभ पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नियमित कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने संबंधित शासनादेश की शर्तों को शिथिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित कर्ज भरने वाले बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए तत्काल संशोधित शासनादेश जारी किए जाए।
इसके पहले सोमवार को कोल्हापुर के हातकणंगले सीट से सांसद धैर्यशील माने और राधानगरी सीट से विधायक प्रकाश आबिटकर ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन दिया था। जिसमें कहा गया है कि सरकार ने नियमित कर्ज वापस करने वाले किसानों को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए कठोर नियम लागू किए हैं। सरकार ने साल 2018-19 की अतिवृष्टि में नुकसान भरपाई का लाभ पाने वाले किसानों को 50 हजार रुपए के प्रोत्साहन अनुदान योजना में शामिल नहीं किया है। इसलिए सरकार को नियमों को शथिल करना चाहिए। जिससे कि अतिवृष्टि की नुकसान भरपाई पाने वाले उन किसानों को प्रोत्साहन अनुदान का लाभ मिल सके जो नियमित रूप से कर्ज वापस कर देते हैं।
इससे पहले पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार ने 6 मार्च 2020 को नियमित कर्ज भरने वाले किसानों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन अनुदान देने की घोषणा की थी। लेकिन कोरोना संकट के कारण किसानों को प्रोत्साहन अनुदान राशि नहीं दिया जा सका था। बाद में राज्य सरकार ने 11 मार्च 2022 के बजट में प्रोत्साहन अनुदान योजना लागू करने के लिए दोबारा घोषणा की थी। इसके तहत बीते 22 जून 2022 को मंत्रिमंडल ने साल 2017 से 2020 तक की अवधि में नियमित कर्ज वापस करने वाले किसानों को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने के लिए मंजूरी दी थी।
Created On :   12 July 2022 8:04 PM IST