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कटनी: वृद्धावस्था में खुशहाली के लिये किसान मानधन योजना में पंजीयन करायें कृषक
डिजिटल डेस्क, कटनी। कटनी कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने जिले के किसानों को वृद्धावस्था के समय खुशहाली के लिये सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अधिकाधिक पंजीयन कराने की अपील की है। स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित इस पेंशन योजना में लघु और सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3 हजार रुपये की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष आयुवर्ग तक के किसान हिस्सा ले सकते हैं। जिन्हें योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह अंशदान जमा करना होाग। जमा की गई अंशदान के बराकर की राशि सरकार द्वारा जमा होगी। परियोजना संचालक आत्मा जिला कटनी के0एल0 कोष्ठा ने बताया कि किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन रुपी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। लघु और सीमांत किसानों को पंजीयन कराकर 55 से 200 रुपये तक की राशि प्रतिमाह जमा करनी होगी। केन्द्र सरकार पेंशन निधि में अंशदन की गई राशि के बराबर अपनी ओर से अंशदान जमा करेगी। किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रतिमाह 3 हजार रुपये की पेंशन दी जायेगी। सेवानिवृत्ति के बाद बीमित किसान की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन के रुप में अंशदान का 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रुपये प्रतिमाह उसके नामित व्यक्ति पति/पत्नि को दी जायेगी। किसान को पीएम किसान वाले बैंक खाते में भी अंशदान प्रदान किया जा सकता है। योजना में पंजीयन कराने के लिये किसान का आधार कार्ड, खसरा खतौनी की नकल, 2 पासपोर्ट साईज फोटो और बैंक की पासबुक जरुरी होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पंजीयन के लिये किसान को कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिये अलग से कोई फीस नहीं देनी है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बन जायेगा। कम्प्यूटर द्वारा ग्राहक किसान की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान की गणना की जायेगी। प्रारंभिक अंशदान का भुगतान कॉमन सर्विस सेन्टर पर ग्रामीण स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को किया जायेगा। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रारंभिक अंशदान जमा होने के पश्चात किसान के हस्ताक्षर कराकर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
Created On :   29 Oct 2020 2:00 PM IST