लंपी चर्म रोग से पशुओं की मौत पर पालकों को मिलेगी नुकसान भरपाई  

Farmers will get compensation on the death of animals due to lumpy skin disease
लंपी चर्म रोग से पशुओं की मौत पर पालकों को मिलेगी नुकसान भरपाई  
फैसला लंपी चर्म रोग से पशुओं की मौत पर पालकों को मिलेगी नुकसान भरपाई  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लंपी चर्म रोग के कारण पशुओं की मौत होने पर पशुधन पालकों को नुकसान भरपाई देने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल ने पशुसंवर्धन विभाग के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के लिए मान्यता दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नुकसान भरपाई के लिए जिला नियोजन समिति के माध्यम से प्रत्येक जिले के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पशुसंवर्धन विभाग के अफसरों को लंपी रोग के फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मवेशियों में होने वाले लंपी त्वचा रोग का प्रसार गति से होने के चलते सोमवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा हुई। जिन किसानों अथवा पशुपालकों के पशुधन की मौत बीमारी से हुई है ऐसे पशुपालकों को राष्ट्रीय आपदा निवारण नीति के अनुसार राज्य सरकार की निधि से नुकसान भरपाई दी जाएगी। इस फैसले को लागू करने के लिए संबंधित जिले के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। लंपी चर्म रोक के नियंत्रण के लिए आवश्यक टीका, दवाई और साधन सामग्री पर खर्च के लिए जिला नियोजन समिति को साल 2022-23 के लिए एक करोड़ रुपए निधि उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य स्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकों के 286 पद और जिला परिषद स्तर के 873 पद कुल कुल 1 हजार 159 रिक्त पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। इसके अलावा पशुधन विकास अधिकारी समूह- अ के 293 रिक्त पद लोकसेवा आयोग की सिफारिश से नियमित रूप से भरने तक अथवा 11 महीने की अवधि के लिए मानधन के आधार पर आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। 
 

Created On :   12 Sept 2022 9:28 PM IST

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