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अंतिम साँस तक जेल में रहना होगा दुराचार के आरोपी पिता को
डिजिटल डेस्क जबलपुर। अपनी ही बेटी से ज्यादती करने वाले कलियुगी पिता को अदालत ने आखिरी साँस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, विवेक कुमार की कोर्ट ने कहा कि फूल जैसी मासूम पीडि़ता के लिए यह उसकी वास्तविक जिंदगी का घिनौना सच है कि उसके कलियुगी पिता ने उसकी रक्षा के स्थान पर वर्षों तक उसके कोमल बचपन को नष्ट कर दिया। बच्ची के बचपन की स्मृतियों एवं अंतर्मन में जीवन की कड़वाहट व यातनापूर्ण यादें प्रतिस्थापित कर दीं। पिता-पुत्री का कन्यादान करता है व उसका रक्षक कहलाता है लेकिन इस आरोपी पिता ने फूल जैसी बच्ची को कुचलकर इस धारणा को ही तोड़ दिया कि पिता रक्षक है। अपितु वह तो घर की सुरक्षित चारदीवारी के अंदर उसका भक्षक बन गया। इस मत के साथ कोर्ट ने उक्त सजा के साथ आरोपी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर 2020 को पीडि़ता ने थाना पाटन में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसकी माँ का 15 साल पहले देहान्त हो गया। उसके पिता बीते एक साल से उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं और बोलते हैं कि किसी को बताया तो मार डालेंगे और काट के फेंक देंगे। उसने यह परिवार को बताया लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। तब वह परेशान होकर अपने भाई के साथ थाने रिपोर्ट करने आई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ भादंवि की धारा 376, 376(2)एन, 452, 506 एवं 3, 4, 5, 7, 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जाँच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई।
Created On :   31 March 2022 10:04 PM IST