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पंद्रह दिन बाद करुणा शर्मा को मिली जमानत, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और धमकी का था आरोप
डिजिटल डेस्क, बीड़। एनसीपी नेता तथा मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी का दावा करनेवाली करूणा शर्मा की जमानत मंजूर हो गई है। अंबाजोगाई अपर जिला व सत्र अदालत ने मंगलवार को जमानत मंजूर की। मामला दरअसल यू है कि परली वैजनाथ मंदिर परिसर में दो महिलाओं के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। गाली गलौज भी हुई थी, इसका आरोप करुणा शर्मा पर लगा। साथ ही जान से मार ने की कोशिश का आरोप भी लगा था। इस मामल में वे 6 सिंतबर से न्यायिक हिरासत में थी। वकील और से अंबाजोगाई अपर जिला व सत्र अदालत में जमानत अर्जी लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई जज सुप्रिया सापतनेर के समक्ष हुई। दोनो पक्षों के वकीलों को सुना गया। सरकारी पक्ष की ओर से एडवोकेट अशोक कुलकर्णी व करूणा शर्मा ती तरफ से एडवोकेट भारजकर ने दलीलें पेश की। 25 हजार जुर्माने पर जमानत मंजूर हुई।
खुलासा करने की घोषणा की थी
वहीं करुणा ने सोशल मीडिया पर कुछ बड़ा खुलासा करने की घोषणा की थी। वे परली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली थीं। उन्हें पंद्रह दिन बाद जमानत मिली।
Created On :   21 Sept 2021 5:54 PM IST