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फिल्म निर्माता और अभिनेत्री भट्ट को मिली राहत बरकरार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट व फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के खिलाफ शुरु की गई कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता, अभिनेत्री भट्ट, लेखक एस.हुसैन जैदी व जेन बोरजेस को जारी समन पर भी रोक कायम रखा है। इस तरह से हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता व अभिनेत्री भट्ट को मिली राहत को कायम रखा है। कोर्ट ने अगस्त 2021 को इस मामले में अंतरिम राहत का आदेश जारी किया था।
मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मार्च 2021 में फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट,भंसाली,उनकी प्रोडक्शन कंपनी भंसाली प्रोड्क्शन प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया था। कोर्ट ने यह समन खुद को गंगूबाई का दत्तक पुत्र बतानेवाले बाबूजी शाह की शिकायत पर सुनवाई के बाद जारी किया था। गौरतलब है कि फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में फिल्म अभिनेत्री आलिया ने गंगूबाई का किरदार निभाया है। जो 1960 के दशक में मुंबई रेडलाइट इलाकों में से एक कमाठीपूरा की सबसे शक्तिशाली व सम्मानित महिला थी। शाह ने दावा किया है कि यह फिल्म दि माफिया क्वीन ऑफ मुंबई उपान्यास से प्रेरित हैं। इस उपान्यास का कुछ हिस्सा मानिहानिपूर्ण हैं। जो गंगूबाई काठियावाड़ी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता हैं। इसके साथ ही यह गंगूबाई के निजता के अधिकार का भी हनन करता हैं। इस शिकायत की सुनवाई पर रोक व रद्द करने की मांग को लेकर फिल्म निर्माता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
बुधवार को न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि शिकायतकर्ता(शाह) को इसका सबूत देना होका कि वह कैसे मृत गंगूबाई का दत्तक पुत्र है। न्यायमूर्ति ने कहा कि मानहानि की शिकायत करने का दायर सीमित है। यह शिकायत परिवार के सदस्य व करीबी रिश्तेदार कर सकते है। इसलिए शिकायतकर्ता को दिखाना होगा कि वह गंगूबाई के परिवार से जुड़ा है। इस विषय पर विस्तार से सुनवाई की जरुरत है। इसलिए फिलहाल मामले में फिल्म निर्माता व अन्य को मिली राहत को जारी रखा जाता है।
Created On :   22 Dec 2021 9:15 PM IST