अब थूकने पर 200 की बजाय 1200 रुपए का जर्माना, बीएमसी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी 

Fine 1200 rupees for Spitting instead of 200, BMC informed the High Court
अब थूकने पर 200 की बजाय 1200 रुपए का जर्माना, बीएमसी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी 
अब थूकने पर 200 की बजाय 1200 रुपए का जर्माना, बीएमसी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सार्वजनिक स्थलों व रास्तों पर थूकने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए मुंबई महानगपालिका (बीएमसी)अब200 रुपये की बजाय1200 रुपए वसूल करने की तैयारी कर रही है। मुंबई मनपा ने इस आशय की जानकारी हलफनामा दायर कर बॉम्बे हाईकोर्ट को दी है। हलफनामा में कहा गया है कि जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी के लिए साल 2006 के अबया लॉ (उपविधि) में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। इस विषय से जुड़ा एक प्रस्ताव मुंबई मनपा आयुक्त के पास भी भेजा गया है।

मनपा के उप मुख्य अभियंता ने यह हलफनामा पेशे से वकील अर्मिन वान्द्रेवाला की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में कोर्ट के निर्देश के तहत दायर किया है। पिछले दिनों याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि जब कानून मनपा को सार्वजनिक जगह थूकने वालों से 1200 रुपए के जुर्माने की वसूली का अधिकार देता है तो मनपा दो सौ रुपए ही क्यों जुर्माना ले रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने मनपा को याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए सुझावों पर भी विचार करने को कहा था। याचिका में दावा किया गया है कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों का थूकना कोरोना के संक्रमण के फैलने की बड़ी वजह है। इसलिए इस पर लगाम लगाना जरूरी है। 

हलफनामे के मुताबिक मनपा ने इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हलफनामे में कहा गया है कि 20 अप्रैल 2021 तक सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से 25 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। जबकि 46 करोड़ रुपए बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूला गया है। वहीं मुंबई पुलिस ने हलफनामा दायर कर कहा कि वह सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से समाजसेवा नहीं करा सकती है। क्योंकि उसके पास कानून के तहत इसका अधिकार नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से जुर्माना वसूला है। पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर अशांति फैलाने वालो के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत 14655 मामले दर्ज किए हैं। 
 

Created On :   30 April 2021 8:42 PM IST

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