स्टेट बार कौंसिल के पूर्व सदस्य पर होगी एफआईआर

FIR against former member of State Bar Council
स्टेट बार कौंसिल के पूर्व सदस्य पर होगी एफआईआर
स्टेट बार कौंसिल के पूर्व सदस्य पर होगी एफआईआर

डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्टेट बार कौंसिल की कार्यकारिणी समिति ने बार कौंसिल के पूर्व सदस्य भूपनारायण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। यह आदेश 12 जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघों को कम्प्यूटर और प्रिंटर प्रदान करने की पावती पेश नहीं किए जाने पर पारित किया गया है। इसके साथ ही पूर्व सदस्य के खिलाफ एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। कार्यकारिणी समिति के सदस्य नरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि स्टेट बार कौंसिल के पूर्व सदस्य भूपनारायण सिंह 10 जुलाई 2019 को 24 जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघों के लिए कम्प्यूटर और प्रिंटर ले गए थे। उन्होंने 12 अधिवक्ता संघों की पावती स्टेट बार कौंसिल को नहीं दी। पूर्व सदस्य को कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन उन्होंने पावती पेश नहीं की। इसके बाद पूर्व सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। 

Created On :   19 Jun 2021 3:44 PM IST

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