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कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ा तो होगी एफआईआर - कलेक्टर
डिजिटल डेस्क जबलपुर। कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुये सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में नियमों एवं प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश कलेक्टर भरत यादव ने दिये। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नियमों और गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही भी करें। कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों की अस्पताल में तत्काल शिफ्टिंग भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही पॉजिटिव मरीज के कॉन्टेक्ट में आये लोगों की ट्रेसिंग पर भी ध्यान देना होगा तथा उसके नजदीकी सम्पर्क वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजना होगा। उन्होंने होम आइसोलेशन अथवा क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी एसडीएम को दिये। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर संदीप जीआर, व्हीपी द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुँचे योजना- कलेक्टर ने एसडीएम और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को भी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता स्व-निधि योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्र में अभी तक की प्रगति की समीक्षा करते हुये अधिकारियों से कहा कि योजना के तहत पंजीयन कराने वाले 50 प्रतिशत पथ विक्रेताओं को ऋण का वितरण 15 अगस्त तक हर हाल में किया जाना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र सभी श्रेणी के हितग्राहियों का सर्वे का काम शीघ्र पूरा करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। उन्होंने अपात्रों के नाम की सूची तैयार कर चस्पा करने और एनआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा दावे-आपत्तियाँ प्राप्त कर अपात्रों के नाम काटने एवं पात्रों के नाम जोडऩे की कार्यवाही 10 अगस्त तक पूरी कर लेने के निर्देश दिये हैं।
Created On :   5 Aug 2020 3:39 PM IST