रिछाई की दाल मिल में लगी आग बारदाना, चूनी और दालें हुईं खाक

Fire broke out in dal mill situated in richhai jabalpur
 रिछाई की दाल मिल में लगी आग बारदाना, चूनी और दालें हुईं खाक
 रिछाई की दाल मिल में लगी आग बारदाना, चूनी और दालें हुईं खाक

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई स्थित एकता इंडस्ट्री की दाल मिल में अचानक ही आग भड़क उठी। जब तक इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को मिलती, तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और वहां रखे बारदाने, चूनी और दालों को आग ने अपनी पकड़ में ले लिया था। निगम से एक साथ 5 दमकल वाहन वहाँ भेजे गए और आग बुझाने की मशक्कत शुरू की गई। करीब 6 घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार विशाल मतानी की एकता इंडस्ट्री में आग लगने की सूचना मिलने पर पहले 2 दमकल वाहन भेजे गए, लेकिन जब जानकारी मिली कि आग करीब 10 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल के गोदाम में लगी है, तो 3 गाड़ियां और भेजी गईं। सभी वाहनों ने घंटों मेहनत की और आग को काबू में किया। फिलहाल यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी और इससे नुकसान कितने रुपयों का हुआ है। यह जरूर था कि आग की विकरालता देख आसपास के गोदाम और फैक्ट्री संचालक दहशत में आ गए और अपने बचाव के सम्बंध में सोचने लगे थे। हालांकि दमकल वाहनों को देखकर सभी निश्चिंत हो गए थे। 
 

ससुराल पहुंचे दामाद को बंधक बनाकर पीटा

हनुमानताल थाना क्षेत्र टेढ़ी नीम स्थित अपनी सुसराल पहुँचे दामाद से मारपीट की जाने की रिपोर्ट पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार ठक्कर ग्राम निवासी 25 वर्षीय मो. शहजाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ट्रक ड्रायवर है। शाम 7 बजे के करीब वह ट्रक चलाकर घर पहुँचा, तो पत्नी घर पर नहीं थी। वह पत्नी को लेने के लिए टेढ़ी नीम स्थित अपनी ससुराल गया था। ससुराल पहुँचकर पत्नी को घर चलने के लिए कहा, तो उसके ससुर छुट्टन, साले फहीम एवं चाचा गाली-गलौज करने लगे। उसने गाली देने से मना किया, तो तीनों ने हाथ-घूँसों से मारपीट की एवं  उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया, वहाँ ससुर ने लकड़ी से दाहिने हाथ की कलाई, दोनों पैरों में मारकर चोट पहुँचाई, साले फहीम एवं चाचा ने बीड़ी छीलने वाली लोहे की पट्टी से बाएँ हाथ की कलाई, गदेली, गर्दन, सीना, पसली में हमला कर घायल कर दिया। मोहल्ले के लोगों के आने पर दरवाजा खोला गया। उसके बाद  तीनों ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।  रिपोर्ट पर धारा 294, 323, 324, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।
 

Created On :   27 Jun 2019 8:48 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story