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रिश्वतखोर पटवारी को पांच साल की सजा, 8 हजार जुर्माना
डिजिटल डेस्क, कटनी। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने चार हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी राजभानु त्रिपाठ को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार वर्ष के सश्रम कारावास चार हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 13 (2) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपय के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि 06/10/2016 को शिकायतकर्ता सुमेर सिंह मरकाम ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की थी कि उसकी पैतृक कृषि भूमि ग्राम घुघरी में है। जिसके नामांतरण का प्रकरण एसडीएम कोर्ट विजयराघवगढ़ जिला कटनी में चल रहा है।
उक्त मामले में नामांतरण की रिपोर्ट पेश करने के बदले हल्का पटवारी राजभानु त्रिपाठी द्वारा उससे 5000 रिश्वत की मांग की गई है। इसके पूर्व शिकायतकर्ता सुमेर सिंह मरकाम ने पटवारी के कई चक्कर लगाए किंतु उसने उसके निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। पटवारी लगातार उससे पैसों की मांग करता रहा जिससे थककर सुमेर सिंह ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष पेश होकर अपनी समस्या बताई।
मांगी थी पांच हजार रुपए की रिश्वत
उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के निर्देशानुसार लोकायुक्त ट्रेपदल निरीक्षक प्रभात शुक्ला के द्वारा 14/10/2016 को आरोपी राजभानु त्रिपाठी पटवारी को चार हजार रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए राजस्व कार्यालय सिंगौड़ी से गिरफ्तार किया गया था। उस समय लोकायुक्त द्वारा पकड़े जाने पर आरोपी के हाथों की उंगलियां सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाएं जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त उक्त मामले का अभियोगपत्र विशेष न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पटवारी राजभानु त्रिपाठी को उपरोक्तानुसार दंडित करने का आदेश पारित किया।सुमेर सिंह मरकाम ने पटवारी के कई चक्कर लगाए किंतु उसने उसके निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया।
Created On :   1 March 2019 6:00 PM IST