आय से अधिक संपत्ति रखने वाले अधिकारी को पांच साल की सजा, रिश्वत मामले में हुई थी गिरफ्तारी 

Five years imprisonment for an officer with disproportionate assets
आय से अधिक संपत्ति रखने वाले अधिकारी को पांच साल की सजा, रिश्वत मामले में हुई थी गिरफ्तारी 
आय से अधिक संपत्ति रखने वाले अधिकारी को पांच साल की सजा, रिश्वत मामले में हुई थी गिरफ्तारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक सरकारी अधिकारी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश के सामने अभियोजन पक्ष ने दावा कि भविष्य निधि कार्यालय में कार्यरत आरोपी विनायक सोनवने की संपत्ति उसके आय के ज्ञात स्त्रोत से 33 लाख रुपए अधिक पायी गई है। जो कि चल व अचल संपत्ति के रुप में है। यह संपत्ति साल 2011 से साल 2014 के बीच अर्जित की गई थी।    

सरकारी वकील ने आरोपी पर लगे आरोपों को लेकर न्यायाधीश एए सैय्यद के सामने 17 गवाह पेश किए। उन्होंने दावा किया कि आरोपी को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जांच के दौरान आरोपी के संपत्ति की छानबीन की गई तो वह आरोपी के आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक पायी गई।  आरोपी ने संपत्ति कैसे हासिल की इस बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। 

मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने अपनी संपत्ति के स्त्रोत के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं पेश किए हैं। आरोपी ने सिर्फ संपत्ति के बारे में अपना दावा किया है। हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के घर को गलत तरीके से विवादित संपत्ति के रुप में शामिल किया है। क्योंकि आरोपी ने इस बारे में दस्तावेज दिए हैं। किंतु खंडपीठ ने बाकी पहलूओं पर विचार करने के बाद आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। 
 
 

Created On :   1 April 2021 8:22 PM IST

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