6 जिलों में सुरक्षित कर लिया गया खुले में रखा अनाज, 46 जिलों से रिपोर्ट आना शेष

Food grains kept in the open have been secured in 6 districts, reports are yet to come from 46 districts
6 जिलों में सुरक्षित कर लिया गया खुले में रखा अनाज, 46 जिलों से रिपोर्ट आना शेष
6 जिलों में सुरक्षित कर लिया गया खुले में रखा अनाज, 46 जिलों से रिपोर्ट आना शेष

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को  पत्र लिखकर खुले में रखे अनाज को सुरक्षित रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 6 जिले सिवनी, शहडोल, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी और होशंगाबाद से अनाज को सुरक्षित रखे जाने की रिपोर्ट आ गई है। राज्य सरकार की ओर से शेष 46 जिलों की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को शेष जिलों की रिपोर्ट पेश करने 1 जुलाई तक का समय दे दिया है। 
सिविल लाइन्स जबलपुर निवासी अधिवक्ता गुलाब सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज को बड़े पैमाने पर खुले में रखा गया है। बारिश की वजह से लाखों टन अनाज सड़ रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि यदि सरकार अनाज को सुरक्षित नहीं रख सकती है, तो अनाज को गरीबों में बाँट दिया जाना चाहिए। इसके बाद भी सरकार अनाज को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। 15 जून 2021 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को खुले में रखे अनाज को सुरक्षित करने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा भण्डारण क्षमता से अधिक अनाज की खरीदी की जा रही है। इसकी वजह से खरीदे गए अनाज को खुले में रखना पड़ता है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव ने पक्ष प्रस्तुत किया।
 

Created On :   24 Jun 2021 4:44 PM IST

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