प्रदेश के सभी 52 जिलों में सुरक्षित कर लिया गया खुले में रखा अनाज - हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पेश किया जवाब

Food grains kept in the open have been secured in all 52 districts - the government presented the answer
प्रदेश के सभी 52 जिलों में सुरक्षित कर लिया गया खुले में रखा अनाज - हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पेश किया जवाब
प्रदेश के सभी 52 जिलों में सुरक्षित कर लिया गया खुले में रखा अनाज - हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पेश किया जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के नियंत्रण वाले सभी 52 जिलों के गोदामों में खुले में रखे गए अनाज को सुरक्षित कर लिया गया है। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस विशाल धगट की डिवीजन बैंच ने इस मामले में रिज्वाइंडर पेश करने के लिए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 16 जुलाई को नियत की गई है। 
यह है मामला 
यह जनहित याचिका सिविल लाइन्स निवासी अधिवक्ता गुलाब सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार की ओर से खरीदे जाने वाले अनाज को कृषि उपज मंडी और अन्य जगहों पर सुरक्षित रखने का इंतजाम नहीं है। बारिश में बड़े पैमाने पर खुले में रखा  अनाज सड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि शासन और प्रशासन यदि अनाजों को सुरक्षित रखने में विफल रहता है तो अनाज को खराब होने से पहले गरीबों में बाँट देना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा भंडारण क्षमता से अधिक अनाज की खरीदी की जा रही है। इसकी वजह से खुले में रखा अनाज बारिश में भीगकर सड़ रहा है। 
हाईकोर्ट ने दिया था अनाज को सुरक्षित रखने का आदेश 
हाईकोर्ट ने 15 जून 2021 को प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश देकर खुले में रखे अनाज को सुरक्षित किया जाए।   गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि राज्य सरकार के नियंत्रण वाले सभी जिलों के गोदामों में खुले में रखे अनाज को सुरक्षित कर लिया गया है। 
 

Created On :   9 July 2021 5:26 PM IST

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