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विदेशी चंदे का मामला : कोरोना के कारण समन टालने पर विचार करे ईडी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनीलांडरिंग से जुड़े मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्त आनंद ग्रोवर को जारी समन को टालने पर विचार करे। अधिवक्ता ग्रोवर लायर कलेक्टिव नामक गैरसरकारी संस्था के ट्रस्टी भी है। ईडी ने अधिवक्ता ग्रोवर को समन जारी कर 26 नवंबर 2020 को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। समन में अधिवक्ता ग्रोवर को उनकी संस्था को विदेश से मिले चंदे का रिकार्ड के साथ पेश करने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट में ग्रोवर व लॉयर कलेक्टिव संस्था की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मुख्य रुप से ईडी की ओर से साल 2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग कानून व फॉरेन कॉट्रीब्यूशन रेग्युलेशन नियमों के उल्लंघन को लेकर दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि ईडी सिर्फ एक अनुमान के आधार पर जांच कर रही है। जिसका कोई अर्थ नहीं है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। वहीं ग्रोवर की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई व आस्पी चिनॉय ने कहा कि याचिकार्ता को जारी किए गए समन को निलंबित किया जाए।
इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान में हर जगह कोरोना के मामले बढ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी यात्रा को लेकर कुछ पाबंदिया लगाई है। इसलिए ईडी याचिकाकर्ता को जारी समन को स्थगित करने और याचिकाकर्ता को बाद में बुलाने पर विचार करे। ईडी मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखे और मानवता का सम्मान करे। खंडपीठ ने ईडी को समन को टालने पर विचार करने को कहा और मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   24 Nov 2020 5:47 PM IST