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जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व गृहमंत्री देशमुख, विशेष अदालत ने खारिज किया था आवेदन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख बुधवार को जमानत के लिए बांबे हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। पिछले दिनों सीबीआई की विशेष अदालत ने 73 वर्षीय देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। विशेष अदालत के इस आदेश को देशमुख ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई रखी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई ने की है। देशमुख पर अपने पद व अधिकारों के दुरुपयोग करने का आरोप है।
बुधवार को देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने अवकाशकालीन न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख के सामने जमानत आवेदन का उल्लेख किया और इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। इसके बाद न्यायमूर्ति ने 9 नवंबर तक सीबीआई को देशमुख के जमानत आवेदन पर जवाब देने को कहा और 11 नवंबर को जमानत आवेदन पर सुनवाई रखी। देशमुख को पिछले साल मनी लांडरिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में बंद हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने मनीलांडरिंग मामले में देशमुख को जमानत प्रदान कर दी है। किंतु सीबीआई कोर्ट ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में देशमुख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
देशमुख ने हाईकोर्ट में दायर जमानत आवेदन में कहा है कि वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं। पिछले एक साल से जेल में बंद है। उनके खिलाफ दर्ज मामले को लेकर मुकदमे की शुरुआत शीघ्रता से नहीं होने वाली है। इसलिए उन्हे जमानत दी जाए। जमानत आवेदन में देशमुख ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट ने उनके जमानत को खारिज करने को लेकर जो आदेश जारी किया है वह सिर्फ सीबीआई के आरोपपत्र से कॉपी-पेस्ट किया गया है।
गौरतलब है कि तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर देशमुख के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। पत्र के मुताबिक देशमुख ने पुलिसकर्मियों को मुंबई के बार व रेस्टोरेंट से हर माह 100 करोड़ रुपयों की वसूली का लक्ष्य दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने इस मामले की प्रारंभिक जांच के बाद देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
Created On :   26 Oct 2022 9:08 PM IST