सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्षकार को जमीन आवंटित नहीं करनी चाहिए थी - पूर्व न्यायमूर्ति पाटील 

Former Justice Patil Comment on Ram temple verdict of Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्षकार को जमीन आवंटित नहीं करनी चाहिए थी - पूर्व न्यायमूर्ति पाटील 
सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्षकार को जमीन आवंटित नहीं करनी चाहिए थी - पूर्व न्यायमूर्ति पाटील 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति बी जी कोलसे पाटील ने अयोध्या के भूमि विवाद मामले मंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। पाटील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना ही था तो दोनों में से किसी पक्षकार को अयोध्या की विवादित जमीन आवंटित नहीं करनी चाहिए थी। उस जमीन को स्वतंत्र रखना चाहिए था। शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पाटील ने कहा कि इस मामले में अदालत में पुनः विचार याचिका दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ समय बर्बाद होगा। इस मामले में अब तक जो हुआ है उसको भूलकर सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए।

वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पूरी दुनिया पढ़ेगी और हम पर हंसेगी। आजमी ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत को तो माफ कर सकते हैं। लेकिन हम बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते हैं। बाबरी मस्जिद थी। मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार को जितनी जमीन देना है वो दे। आजमी ने कहा कि हम लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की गुजारिश कर रहे हैं। 


 

Created On :   17 Nov 2019 1:48 PM IST

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