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वाहन एजेंसी पर फोरम ने लगाया हर्जाना -बीमा और रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिक लिया था

डिजिटल डेस्क सतना। रजिस्ट्रेशन और बीमा के नाम पर उपभोक्ता से ज्यादा राशि लेना वाहन विक्रेता को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम पीठ के अध्यक्ष बीएल वर्मा और सदस्य सावित्री सिंह की पीठ ने वाहन एजेंसी की हरकत को सेवा में कमी माना है। जिला फोरम पीठ ने ज्यादा ली गई राशि 5 हजार 54 रूपए 8 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस देने का आदेश दिया है, साथ ही 7 हजार रूपए क्षतिपूर्ति और परिवाद खर्च भी दिलाया है। जिला फोरम पीठ ने स्पष्ट किया है कि एक माह में राशि अदा नहीं करने पर 10 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त देय होगा। वाहन मालिक अजय सिंह ने बताया कि अमौधा स्थित कार शोरूम से उन्होंने एक वाहन बुक किया था। विक्रेता को उन्होंने कार की कीमत के साथ बीमा और रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी दिया था। वाहन विक्रेता ने बीमा और रजिस्ट्रेशन का शुल्क ज्यादा ले लिया। राशि वापस मांगे जाने पर एजेंसी संचालक ने राशि देने से इंकार कर दिया, जिसकी शिकायत जिला फोरम में दर्ज कराई गई। जिला फोरम पीठ ने शिकायत सही पाए जाने पर ज्यादा ली गई राशि 7 हजार की क्षतिपूर्ति के साथ वापस करने का आदेश दिया है।
Created On :   8 Feb 2020 2:53 PM IST