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अपहरण- हत्या के 4 आरोपियों को तिहरे आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क सतना। फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने वाले 4 हत्यारों को मैहर की अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की अदालत ने आरोपी धर्मपाल कुशवाहा पिता कल्लू कुशवाहा (30), आनन्द वर्मा पिता विमल वर्मा (28) , अजय वर्मा पिता अशोक वर्मा (39) तीनों निवासी सुरदहा थाना जसो और संदीप द्विवेदी पिता चन्द्रभान द्विवेदी (32) निवासी नोनगरा थाना सिंहपुर पर 65-65 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त डीपीओ गणेश पांडेय ने पक्ष रखा।
जंगल में मिली थी लाश -
अभियोजन के संभागीय प्रवक्ता फखरूद्दीन ने बताया कि अमरजीत सिंह रघुवंशी उर्फ लाला 24 मार्च 2018 को घर से सुबह 10 बजे लोन का पैसा लेने के लिए अपने गांव विष्णुपुर से सतना गया था, लेकिन वह 28 मार्च तक घर वापस नहीं आया, तब उसके पिता रामकिशोर ने थाना बदेरा में लड़के के गुम होने की सूचना दर्ज कराया। मामले के विवेचक और तत्कालीन थाना प्रभारी राजेन्द्र पाठक ने परिजनों से पूछताछ किया, जिसमें खाते में पैसा जमा करना और एटीएम से पैसा निकाले जाने की बात सामने आने पर विवेचक श्री पाठक ने सीसीटीवी फुटेज जांच में लिया। फुटेज से प्राप्त जानकारी के बाद संदेही धर्मपाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर जंगल स्थित नाले से गुमशुदा की लाश बरामद किया। विवेचना के दौरान सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
39 गवाह और 173 दस्तावेज --
अतिरिक्त डीपीओ श्री पांडेय ने 39 गवाहों का परीक्षण कराकर 173 दस्तावेज के साथ 22 आर्टिकल कोर्ट के समक्ष अभियोजन का मामला प्रमाणित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया। इसके साथ ही डीएनए प्रोफाइल जांच रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के सूक्ष्म परिशीलन के बाद आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 364, 364ए और 404 का अपराध करने का दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   30 April 2022 10:37 PM IST