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बर्खास्त एडीजे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। नौकरी पाने के लिए जन्मतिथि में हेराफेरी करने के मामले में बर्खास्त किए गये एडीजे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि इस मामले की शिकायत हाईकोर्ट की जाँच शाखा से की गई थी। जाँच में धोखाधड़ी का खुलासा होने पर एडीजे को बर्खास्त कर दिया गया था।
थाने से मिली जानकारी के अनुसार दतिया गोविंद नगर निवासी राधेश्याम मढिया 11 मार्च 2003 में एडीजे के पद पर नियुक्त हुए थे और कटनी में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2022 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इस हेराफेरी के मामले में हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद गुप्ता द्वारा एक शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राधेश्याम मढिया ने अपनी जन्मतिथि 10 फरवरी 1960 के स्थान पर फरवरी 1966 लेख कर सर्विस रिकॉर्ड जमा किया है। शिकायत की जाँच कर पूर्व जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राधेश्याम मढिया के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच में लिया गया है।
Created On :   6 Sept 2022 10:50 PM IST