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29 लाख के बैंक लोन में धोखाधड़ी - पांच आरापियों पर मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिस जमीन के लिए फायनेंस कंपनी से लोन लिया गया था उसी संपत्ति पर यूको बैंक जवाहरगंज शाखा से 29 लाख का लोन निकालकर धोखाधड़ी किए जाने के मामले की शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू द्वारा बैंक अधिकारियों सहित 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
डिमांड ड्राफ्ट की राशि निकाल ली थी
सूत्रों के अनुसार यूको बैंक सतर्कता विभाग के डिप्टी जनरल मैनेजर द्वारा एक बैंक लोन में धोखाधड़ी संबंधी शिकायत की गयी थी। शिकायत का सत्यापन किए जाने पर पता चला कि अनावेदक महेंद्र शुक्ला एक मकानड्ड की खरीदी करने के लिए एक निजी फायनेंस कंपनी से 12 लाख का लोन लिया था। उस पर करीब 25 लाख का लोन बकाया था। इसके बाद महेंद्र शुक्ला द्वारा उक्त मकान को खरीदने के लिए 8 फरवरी 2017 को यूको बैंक जवाहरगंज शाखा में आवेदन किया गया था, जिस पर लोन स्वीकृत हुआ था। इस प्रकरण में बैंक व फायनेंस कंपनी के मध्य समझौता होने पर मकान बेचने वाले कैलाश पांडे के नाम से 29 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जारी किया गया था। इस डिमांड ड्राफ्ट को फायनेंस कंपनी में जमा किया जाना था, लेकिन ऐसा न करते हुए महेंद्र शुक्ला, कैलाश पांडे ने षड्यंत्र करते हुए उक्त राशि इलाहाबाद बैंक सिविल लाइन से निकाल ली। एसआई विशाखा तिवारी ने बताया कि प्रकरण में महेंद्र शुक्ला, कैलाश पांडे, नीता सुखदान बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक आईएन रावत व सहायक प्रबंधक रोशन लकरा ने बैंक को हानि पहुँचाने की नीयत से षड्यंत्र किया जिनके खिलाफ धारा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Created On :   20 Dec 2019 1:56 PM IST