धोखाधड़ी करोड़ो की, नहीं हट सकता एफआईआर से नाम - याचिका खारिज 

Fraud of crores, name cannot be removed from FIR - petition dismissed
धोखाधड़ी करोड़ो की, नहीं हट सकता एफआईआर से नाम - याचिका खारिज 
धोखाधड़ी करोड़ो की, नहीं हट सकता एफआईआर से नाम - याचिका खारिज 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दभौरा में हुई 16 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में दर्ज एफआईआर से बैंक के एक खातेदार का नाम हटाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता 2015 से लगातार फरार है, ऐसे में उसे कोई भी राहत नहीं दी जा सकती।
यह याचिका अभय कुमार मिश्रा की ओर से दायर की गई थी। प्रकरण के अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा के शाखा प्रबंधक अरूण कुमार मिश्रा व राम कृष्णा मिश्रा ने याचिकाकर्ता व अन्य की मदद से आरोपित तौर पर 16 करोड़ 13 लाख रूपये से अधिक की हेराफेरी की थी। उन्होने बैंक की राशि अन्य के खाते में डालने के बाद उक्त राशि वापस निकाल थी। रीवा के डभौरा थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत वर्ष 2015 में मामला दर्ज किया था।
इस मामले में याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसके खाते में 30 लाख रूपये से अधिक की राशि डाली गई जो उसने चैक से वापस निकाल ली थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि बैंक के दस्तावेजों के अनुसार उसे चैक बुक ही जारी नहीं की गयी थी। उसके खाते में कब राशि डाली गयी और कब निकाली गयी, इसकी उसे जानकारी तक नहीं है। इस दावे के आधार पर पुलिस में दर्ज एफआईआर से नाम हटाए की प्रार्थना याचिकाकर्ता ने की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता दीपक सिंह और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह हाजिर हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने मामला हस्तक्षेप योग्य न पाते हुए याचिका खारिज कर दी।
 

Created On :   20 Nov 2019 1:32 PM IST

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