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3.6 करोड़ की धोखाधड़ी कर कनाडा भागा जालसाज
पार्टनर व जीजा के साथ की गयी धोखाधड़ी की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । माढ़ोताल थाना क्षेत्र स्थित रिमझा में साझेदारी बिल्डर फर्म के नाम पर तीन लोगों ने साढ़े 4 एकड़ जमीन खरीदी, जिस पर एक पार्टनर ने करामात दिखाते हुए अपने साझेदारों की जानकारी के बिना ही 3 करोड़ 6 लाख के प्लॉट बेचे और रकम हड़प कर कनाडा भाग गया। धोखाधड़ी के शिकार हुए पार्टनरों द्वारा इसकी शिकायत एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से की गयी जिस पर जालसाज के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
सूत्रों के अनुसार आदर्श नगर निवासी मोहित राय ने अपने जीजा अनुराग बड़ेरिया निवासी सुख सागर वैली व प्रतीक अग्रवाल के साथ मिलकर एक फर्म बनाई और रिमझा में वर्ष 2016 में साढ़े 4 एकड़ जमीन खरीदी थी। उसके बाद प्रतीक कनाडा चला गया तो मोहित राय ने उक्त जमीन पर प्लॉटिंग करके 63 प्लॉट विभिन्न लोगों को बेचकर बैंक में मोहित फर्म के नाम पर पैसे जमा कराए और फिर अपने दोनों साझेदारों जिनमें से एक उसका जीजा है के फर्जी हस्ताक्षर करके बेचे गए 23 प्लॉट की कुल रकम 3 करोड़ 6 लाख निकाल लिए। फर्म का एक पार्टनर प्रतीक जब कनाडा से लौटा तो उसे धोखाधड़ी की जानकारी लगी। इस बीच मोहित ने अपना घर बेचा और पूरी रकम लेकर वह कनाडा भाग गया। देर रात मामला दर्ज कर प्रकरण की जाँच शुरू की गयी है।
अधीक्षण यंत्री के 58 लाख हड़पे
विजय नगर में जेडीए की योजना क्रमांक 41 में एक खाली पड़े प्लॉट को अपना बताकर जालसाज ने एमपीईबी के अधीक्षण यंत्री से 58 लाख की धोखाधड़ी कर दी। रकम देने के बाद रजिस्ट्री करने के नाम पर जालसाज द्वारा आनाकानी करने पर इस फर्जीवाड़े का राज खुला और उसके द्वारा बेचा गया प्लॉट किसी दूसरे का होने का पता चलने पर विजय नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सूत्रों के अनुसार नयागाँव निवासी विनोद कुमार जैन उम्र 60 वर्ष ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को एक लिखित शिकायत देकर बताया कि वर्ष 2019-2020 में वे दमोह में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ थे। उस दौरान परिवार सहित स्थाई रूप से जबलपुर में रहने के लिए एक घर खरीदना चाहते थे। इस बात की जानकारी कहीं से जालसाज सुदीप चौधरी उर्फ बंटी चौधरी को लगी और उसने संपर्क कर जेडीए योजना क्रमांक 41 में एक भूखंड को अपना बताकर उन्हें दिखाया और उसका सौदा 72 लाख रुपये में तय हुआ। उसके बाद आरोपी ने घड़ी चौक स्थित स्वयं के मकान में बुलाकर सौदा तय किया और आरटीजीएस के माध्यम से 58 लाख 35 हजार रुपए उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। रकम देने के बाद रजिस्ट्री करने कहा तो वह झूठे मामले में फँसाने की धमकी देने लगा।
Created On :   2 Jan 2021 2:35 PM IST