भगोड़े आरोपी को नहीं दे सकते अग्रिम जमानत

Fugitive accused cannot be given anticipatory bail
भगोड़े आरोपी को नहीं दे सकते अग्रिम जमानत
भगोड़े आरोपी को नहीं दे सकते अग्रिम जमानत

 सिवनी जिले के केवलारी में पदस्थ बाबू की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला, जमीन का फर्जीवाड़ा करने का मामला 
डिजिटल डेस्क जबलपुर
। हाईकोर्ट ने सिवनी जिले के केवलारी में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर पदस्थ लखोपति नंदेश्वर को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। इस मामले में आरोपी पर आरोप है कि उसने साजिश करके दूसरे की जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित किया है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में आरोपी भगोड़ा घोषित है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मत के साथ अदालत ने अर्जी खारिज कर दी है।
आरोपी लखोपति नंदेश्वर पर आरोप है कि रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर रहते हुए उसने तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार अनवर खान से मिलीभगत करके लक्ष्मण सिंह सिरवैया की जगह किसी और व्यक्ति को खड़ा किया और उसको लक्ष्मण सिंह के रूप में सत्यापित करके उसकी 7.56 हैक्टेयर जमीन का विक्रय पत्र विद्या नामक महिला के नाम पर निष्पादित कर दिया। लक्ष्मण सिंह के साथ हुई इस धोखाधड़ी पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। निचली अदालत ने पहले आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया और फिर उसके द्वारा सरेण्डर किए जाने पर 7 जनवरी 2011 को उसको नियमित जमानत दे दी गई। जांच के दौरान आरोपी सीजेएम कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इस मामले में अग्रिम जमानत का लाभ पाने यह अर्जी दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अपना फैसला देते हुए अदालत ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।
 

Created On :   18 Feb 2020 1:27 PM IST

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