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गांजा तस्कर को 10 साल की जेल - विशेष कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना
डिजिटल डेस्क सतना। कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत मैहर-सतना मार्ग से 6 लाख 60 हजार मूल्य का 66 किलो गांजा तस्करी करते पकड़े गए आरोपी को विशेष अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह की अदालत ने तस्कर पर 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। संभागीय प्रवक्ता अभियोजन फखरूद्दीन ने बताया कि 22 फरवरी 17 को शाम करीब 6 बजे कोलगवां थाना के तत्कालीन एसआई आरपी उपाध्याय को सूचना मिली थी कि जायसवाल ढाबा के पास एक युवक गांजा लिए खड़ा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कोलगवां थाना पुलिस ने रेड कार्रवाई की। ढाबे के पास एक युवक 4 प्लास्टिक की बोरी लिए मिला, तलाशी लेने पर बोरियों में 66 किलो गांजा पाया गया। कोलगवां थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं पर प्रकरण दर्ज किया। जांच उपरांत कोलगवां थाना पुलिस ने मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अभियोजन ने अदालत में आरोप प्रमाणित करने के लिए 14 साक्षियों का कथन दर्ज कराया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और जब्त गांजे को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी बबलू कोल पिता रामकिशन कोल निवासी कुलगवा थाना सलेहा को एनडीपीएस एक्ट की धारा-8 और 20(बी)(2)सी का अपराध करने का दोषी मानते हुए जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से डीडीपी एसएल कोष्ठा ने पक्ष रखा।
Created On :   12 Nov 2019 8:08 AM GMT