एंटीलिया विस्फोटक मामले में थी गौर की भूमिका, एनआईए ने किया जमानत का विरोध 

Gaurs role in Antilia explosives case, NIA opposed bail
एंटीलिया विस्फोटक मामले में थी गौर की भूमिका, एनआईए ने किया जमानत का विरोध 
हाईकोर्ट एंटीलिया विस्फोटक मामले में थी गौर की भूमिका, एनआईए ने किया जमानत का विरोध 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को बांबे हाईकोर्ट में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने व कारोबारी मनसुख हिरेन के मामले में गिरफ्तार क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर की जमानत का विरोध किया है। एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दावा किया कि गौर इस मामले की साजिश में शामिल था। उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने इस्तेमाल किया था। आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए सिमकार्ड की कारोबारी हिरेन की हत्या के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाए। हाईकोर्ट में गौर की जमानत के खिलाफ एनआईए की ओर से की गई अपील पर सुनवाई चल रही है।

बुधवार को न्यायमूर्ति नीतिम जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान श्री सिंह आरोपी गौर की जमानत का कड़ा विरोध किया। एनआईए ने इस मामले में अपना पक्ष रख चुकी है। अब गौर की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते व अधिवक्ता अनिकेत निकम पक्ष रख रहे हैं। गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। आरोपी गौर एंटिलिया मामले में निचली अदालत से जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। गौर पर बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सिमकार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है। 20 नवंबर 2021 को एनआईए की विशेष अदालत ने गौर को जमानत प्रदान की थी लेकिन जमानत के आदेश पर 25 दिनों की रोक लगा दी थी। 
 

Created On :   15 Dec 2021 8:04 PM IST

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