तीन लाख का कर्ज दिया, 4.80 लाख लौटाने के बाद भी मांग रहा 20 लाख

Gave loan of three lakhs, even after returning 4.80 lakhs, demanding 20 lakhs
तीन लाख का कर्ज दिया, 4.80 लाख लौटाने के बाद भी मांग रहा 20 लाख
सूदखोर जयप्रकाश उरमलिया के खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ एक और प्रकरण तीन लाख का कर्ज दिया, 4.80 लाख लौटाने के बाद भी मांग रहा 20 लाख

डिजिटल डेस्क शहडोल। दो दिन पहले धनपुरी थाना अंतर्गत जिस सूदखोर के खिलाफ अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। उसके खिलाफ एक और प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना अमलाई में सूदखोर जय प्रकाश उरमलिया निवासी बेम्हौरी के खिलाफ धोखाधड़ी एवं ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
    फरियादी दरबारी लाल पिता रामचरण केवट उम्र 56 वर्ष निवासी धनपुरी ने थाना अमलाई में 2 दिसंबर को लिखित आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी ने बताया कि उसने जयप्रकाश उरमलिया निवासी बेम्हौरी से 3 लाख रुपए उधार लिया था। वह आरोपी जयप्रकाश उर्मलिया को अब तक 4 लाख 80 हजार रुपए दे चुका है। आरोपी उससे 20 लाख रुपए और मांग रहा है। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने फरियादी की बैंक पासबुक, कोरे चेक अपने पास रखे हैं। रिपोर्ट पर अमलाई पुलिस ने धारा 420, 384, 386 भादवि एवं ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पहले से दो प्रकरण दर्ज
सूदखोर जयप्रकाश उरमलिया के खिलाफ पहले से सूदखोरी के दो प्रकरण दर्ज हैं। फरियादी शक्ति प्रजापति निवासी वार्ड नंबर 18 कछियान टोला धनपुरी व अन्य की शिकायत पर अप्रैल माह में धनपुरी थाने में धारा 294, 384, 406, 420, 506 भादवि, 3/4 मप्र ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 तथा 3(2) (वीए) एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि जयप्रकाश ने ब्याज में पैसा देकर उनसे खाली चेकों तथा कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराके रख लिए हैं। चेक बाउंस कराने का भय दिखाकर लगातार पैसा वसूल रहा है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने 10 हजार रुपए का ईनाम भी घोषित किया था। 29 नवंबर को उसने थाने में सरेंडर किया था। वर्तमान में वह जेल में है।
दो दिन पहले लाखों का अवैध निर्माण किया था ध्वस्त  
1 दिसंबर को प्रशासन व पुलिस की टीम ने सूदखोर जयप्रकाश उरमलिया द्वारा धनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बेम्हौरी में शासकीय भूमि में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए लाखों रुपए की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया था। आरोपी ने ग्राम बेम्हौरी के शासकीय भूमि खसरा नंबर 527/1 रकवा 2.218 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया था। इसके अंश भाग 0.056 हेक्टेयर में आलीशान दो मंजिला मकान व दुकान का निर्माण किया था। 0.085 हेक्टेयर में मोबाइल टॉवर लगवा दिया था, जबकि 0.061 हेक्टेयर में यूके लिप्टस लगाकर कब्जा किया था।

 

Created On :   3 Dec 2021 11:37 PM IST

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