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विवादित टैक्स का भुगतान करके ब्याज और जुर्माना दोनों से मुक्ति पाएँ

लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए आयकर विभाग ने शुरू की विवाद से विश्वास योजना
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संकट की वजह से ठंडी पड़ी आर्थिक गतिविधियों को गर्म करने और व्यापारियों को राहत पहुँचाने के लिए आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करके ब्याज और जुर्माने से मुक्ति मिल जाएगी। इस स्कीम में उन मामलों में भी राहत मिलेगी जिसमें किसी करदाता ने कोई अपील जीत ली हो और लेकिन विभाग द्वारा उक्त मामले में आगे अपील की हो। इतना ही नहीं स्कीम में शामिल होने वाले करदाता निपटारे के बाद सिर्फ 50 प्रतिशत रकम का भुगतान करके राहत पा सकते हैं। लेकिन योजना में शामिल होने के लिए करदाताओं को 31 दिसम्बर से पहले अपील करनी होगी और निराकरण के बाद राशि का भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकेगा। इन तमाम जानकारियों के साथ प्रधान आयकर आयुक्त अमरेन्द्र कुमार ने पत्रवार्ता में कहा कि 17 मार्च 2020 से लागू की गई इस योजना के जरिए जबलपुर संभाग के 500 केसों का निराकरण हो चुका है, हालाँकि 5 हजार से ज्यादा केस लंबित हैं, लेकिन स्कीम में लगातार करदाता जुड़ रहे हैं। श्री कुमार के अनुसार विवाद से विश्वास योजना को सरल बनाने के लिए कई तरह के नए प्रावधान भी बनाए गए हैं, जिसमें व्यापारी और कर सलाहकारों से भी मदद ली जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। प्रेसवार्ता में संयुक्त आयकर आयुक्त मुनमुन शर्मा और आयकर अधिकारी पी. जयकुमार उपस्थित रहे।
Created On :   10 Dec 2020 2:26 PM IST