तेंदुआ संरक्षण योजना के अभ्यावेदन को 6 सप्ताह में करो निराकृत

Get the representation of the Leopard Protection Scheme abrogated in 6 weeks
तेंदुआ संरक्षण योजना के अभ्यावेदन को 6 सप्ताह में करो निराकृत
तेंदुआ संरक्षण योजना के अभ्यावेदन को 6 सप्ताह में करो निराकृत

 


डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने तेंदुआ संरक्षण के लिए योजना बनाए जाने के लिए दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। डिवीजन बैंच ने कहा है कि मुख्य वन संरक्षक तेंदुआ संरक्षण के लिए दिए गए अभ्यावेदन को 6 सप्ताह में निराकृत करें। डिवीजन बैंच ने यह छूट भी प्रदान की है कि यदि याचिकाकर्ता मुख्य वन संरक्षक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता है तो वह फिर से न्यायालय की शरण ले सकता है।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के मनीष शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में तेंदुए के शिकार की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में 405 तेंदुओं की मृत्यु हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि यदि तेंदुआ संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही तेंदुआ विलुप्त प्राणी में शामिल हो जाएगा।
बाघ संरक्षण की तर्ज पर बने योजना-
अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि बाघ संरक्षण की तर्ज पर तेंदुओं के संरक्षण के लिए भी योजना तैयार की जानी चाहिए। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने केन्द्र और राज्य सरकार को अभ्यावेदन दिया है, लेकिन अभी तक अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विचारण के बाद डिवीजन बैंच ने अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश के साथ याचिका को निराकृत कर दिया है।

 

Created On :   26 July 2021 10:15 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story