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पायली में मूलभूत सुविधाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश करने सरकार को मिला समय - हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सिवनी जिले में स्थित पायली में मूलभूत सुविधाएँ विकसित करने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय दे दिया है। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की है। सिवनी जिले में स्थित पायली के नागरिकों ने चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर बताया कि पायली पर्यटन स्थल है। इसके बावजूद उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उनके क्षेत्र में पक्की सड़क तक नहीं है। बच्चों को शिक्षा के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। यहाँ के नागरिक अस्पताल की सुविधाओं से भी वंचित हैं। हाईकोर्ट ने इस पत्र की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। याचिका में अधिवक्ता राहुल दिवाकर को कोर्ट मित्र बनाया गया है। राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड ने बताया कि पायली में सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दे दिया है।
Created On :   1 April 2021 7:20 PM IST