सरकार निजी कोचिंग संचालन के लिए नियम व कानून बनाने पर 6 माह में करे निर्णय

Government should decide in 6 months on making rules and regulations for conducting private coaching
सरकार निजी कोचिंग संचालन के लिए नियम व कानून बनाने पर 6 माह में करे निर्णय
हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण सरकार निजी कोचिंग संचालन के लिए नियम व कानून बनाने पर 6 माह में करे निर्णय

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में 6 माह में नियम व कानून बनाने के संबंध में निर्णय किया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह याचिका वर्ष 2013 में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश भर में निजी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। कोचिंग संस्थान ऐसे दावे करते हैं, जो पूरे नहीं हो पाते। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान मनमानी फीस वसूली करते हैं। इसकी वजह से हर साल बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक ठगे जा रहे हैं। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि निजी कोचिंग संस्थानों के लिए नियम व कानून नहीं होने से उन्हें मनमानी करने की छूट मिली हुई है। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए नियम व कानून बनाए जाने बेहद जरूरी हैं। याचिका दायर होने के 8 साल बाद भी राज्य सरकार जवाब पेश नहीं कर पाई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को निजी कोचिंग संचालन के लिए 6 माह में नियम व कानून बनाने के संबंध में निर्णय लिए जाने का निर्देश दिया है।
 

Created On :   22 Sept 2021 3:35 PM IST

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