हुक्का पार्लर पर लगेगी पाबंदी और म्हाडा-SRA इमारतों के लिए लागू होगा महारेरा

Government will make the law to ban hookah parlor in the state
हुक्का पार्लर पर लगेगी पाबंदी और म्हाडा-SRA इमारतों के लिए लागू होगा महारेरा
हुक्का पार्लर पर लगेगी पाबंदी और म्हाडा-SRA इमारतों के लिए लागू होगा महारेरा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में हुक्का पार्लर पर पाबंदी लगाने के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह एलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुक्का पार्लर पर पाबंदी संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य नरेंद्र पाटील ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए राज्य में अवैध तरीके से हुक्का पार्लर चलाए जाने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हुक्का पार्लर पर रोक लगाने से संबंधित कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है। हुक्का पार्लर पर पाबंदी के लिए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद कानून 2003 में संशोधन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस सदस्य संजय दत्त ने लोअर परेल के कमला मिल कंपाऊंड के ट्रेड हाऊस इमारत के मोजो बिस्ट्रो और वन अबव में लगी आग से 14 लोगों की मौत का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कमला मिल अग्निकांड मामले की जांच बाम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज से कराई जाएगी। इस जांच समिति में नगर रचनाकार और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव का समावेश होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति तीन महीने में जांच पूरी कर लेगी। 

आग की घटना के बाद मुंबई मनपा के 6 अधिकारी निलंबित 
मुख्यमंत्री ने बताया कि आग की घटना के बाद मुंबई मनपा के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महानगर पालिकाओं के अधिकारियों के तबादले को लेकर तीन श्रेणी तैयार की जाएगी। इसके अनुसार मनपा के अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आघाड़ी सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1997 के विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) -58 के अनुसार मिल की जगह आवंटित करने का नियम बनाया गया था। इसके अनुसार मिल की जगह का बंटवारे में  33 प्रतिशत जगह मिल मालिक, 33 प्रतिशत जगह मनपा और 33 प्रतिशत जगह म्हाडा को मिल मजूदरों के लिए घर बनाने के लिए दिया जाना था। साल 2001 में DCR-58 में बदलाव से मिल में निर्माण कार्य वाली जगहों को छोड़ कर खाली जगह का बंटवारा 33-33 प्रतिशत के फार्मूले के अनुसार किया जाने लगा। इस आधार पर कमला मिल में 38 हजार वर्ग मीटर के निर्माण कार्य को 51 हजार वर्ग मीटर तक बढ़ाने की छूट मिल गई। इस बीच कमला मिल को IT (सूचना व प्रौद्योगिकी) के नाम पर अतिरिक्त एफएसआई ( फ्लोर स्पेस इंडेक्स) दे दी गई। संबंधित कंपनियों को  अतिरिक्त एफएसआई का उपयोग IT और ITईएस के लिए करना था। लेकिन 43 प्रतिशत एफएसआई का उपयोग IT और ITईएस से जुड़े काम के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। इसके अनुसार जिन कंपनियों ने अतिरिक्त एफएसआई का उपयोग सही तरीके से नहीं किया है उनसे रेडी रेकनर दर से पैसे वसूल किए जाएंगे। इसके साथ ही उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

म्हाडा-SRA इमारतों के लिए भी महारेरा कानून होगा लागू 
मुंबई में म्हाडा और झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) योजना के तहत बनाई जाने वाली इमारतोंको भी महारेरा के दायरे में लाया जाएगा। सोमवार को राज्य के गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे म्हाडा और SRA के अंतर्गत पुनर्विकास में आनेवाली इमारतों और झोपड़ों में रहने वालों को तय समय सीमा के भीतर घर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों की नकेल कसी जा सकेगी। विधानसभा में भाजपा विधायक तमिल सेल्वन ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सायन-कोलीवाड़ा के SRA परियोजना में हो रही देरी का मुद्दा उठाया था। मंत्री ने कहा कि बिल्डर यदि ऐसी परियोजनाओं को पूरी करने में देरी करते हैं तो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दे कर काम को पूरा करने किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जो बिल्डर परियोजना को पूरा करने की बजाए जमीन बेच कर भाग जाते हैं,ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
 

 

Created On :   19 March 2018 3:04 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story