बगैर नोटिस वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी सरकार, एनसीबी अधिकारी को मिली राहत 

Government will not arrest Wankhede without notice, NCB officer gets relief
बगैर नोटिस वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी सरकार, एनसीबी अधिकारी को मिली राहत 
हाईकोर्ट बगैर नोटिस वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी सरकार, एनसीबी अधिकारी को मिली राहत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार व उगाही के कथित आरोपों का सामना कर रहे मुंबई के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल निदेशक समीर वानखेडे को बांबे हाईकोर्ट में राहत मिली है। गुरुवार के राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह वानखेडे को तीन दिन पहले नोटिस दिए बिना गिरफ्तार नहीं करेगी। वानखेडे ने मामले में गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें वानखेडे ने मांग की थी कि उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से अथवा कड़ी कार्रवाई से राहत प्रदान की जाए और मामले की जांच सीबीआई अथवा केंद्रीय जांच एजेंसी को सौपी जाए। क्योंकि मेरे खिलाफ दुर्भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। 

वानखेड़े ने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। इस मामले को लेकर एनसीबी की विजलेंस टीम मामले की जांच कर रही है। याचिका में मुख्य रुप से वानखेडे ने खुद के खिलाफ वसूली के आरोपों को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा चार सदस्यीय टीम गठित करने के निर्णय को चुनौती दी थी। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी से जुड़े मामले की जारी जांच के बीच गवाह प्रभाकर साइल ने वानखेड़े पर रिश्वक मांगने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने वानखेडे की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील अरुणा पई ने कहा कि अभी जांच आरंभिक स्तर पर है। इसलिए यह याचिका अपरिपक्व है। इस तरह से उन्होंने वानखेडे की याचिका का विरोध किया। किंतु उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इस प्रकरण में वानखेडे को गिरफ्तार करने की दिशा में कदम उठाया गया तो उन्हें तीन दिन पहले नोटिस दी जाएगी। सरकारी वकील के इस आश्वासन के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया। 
 

Created On :   28 Oct 2021 7:58 PM IST

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