गाइड के लिए गाइडलाइन्स को हाईकोर्ट में चुनौती, केन्द्र सरकार को नोटिस

Guidelines for Guides recruitment in khajuraho, jabalpur high court sent notice
गाइड के लिए गाइडलाइन्स को हाईकोर्ट में चुनौती, केन्द्र सरकार को नोटिस
गाइड के लिए गाइडलाइन्स को हाईकोर्ट में चुनौती, केन्द्र सरकार को नोटिस

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने उस मामले पर केन्द्र सरकार सहित 3 को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें डायरेक्टर जनरल द्वारा बनाए गए गाइडों के नियुक्ति के नए पैमाने को चुनौती दी गई है। खजुराहो के 23 गाइडों की याचिका में आरोप है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल को पैमाना बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है, फिर भी उन्होंने इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी, जिससे वे सभी बेरोजगार हो जाएंगे। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

यह याचिका खजुराहो के राज्य स्तरीय गाइड भरत कुमार नामदेव व 22 अन्य की ओर से दायर की गई है। आवेदकों का कहना है कि पर्यटन स्थलों में गाइडों की नियुक्ति के संबंध में गाइडलाईन बनाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एडीशनल डायरेक्टर जनरल (एडीजी) की नियुक्ति की थी। इसके बाद वर्ष 2003 में एडीजी ने राज्य, अंचल और स्थानीय स्तरों पर गाइडों की नियुक्ति का पैमाना बनाकर उन्हें लाईसेन्स जारी किए गए। याचिका में आरोप है कि 31 जनवरी 2017 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल ने गाइडों की नियुक्ति के बारे में पिछले सभी आदेश निरस्त करके सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति का प्रावधान किया। साथ ही इस पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तय करके लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी। आवेदकों का आरोप है कि केन्द्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के अधिकार सिर्फ और सिर्फ एडीजी के दिए थे, लेकिन डायरेक्टर जनरल ने बिना किसी अधिकार के 31 जनवरी 2017 को उक्त आदेश जारी कर दिया, जो असंवैधानिक है।

आवेदकों का आरोप है कि वे पिछले 40 वर्षों से गाइड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस आदेश के कारण उनके रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। इन आधारों के साथ दायर याचिका में केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल और मप्र पर्यटन विकास निगम मप्र के डायरेक्टर को पक्षकार बनाया गया। 

मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर और अमित कुमार सिंह पैरवी कर रहे हैं।

Created On :   29 Sept 2017 8:17 PM IST

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