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वाहन चलाते समय पड़ा था दौरा, लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला रद्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक 73 वर्षीय चार्टर्ड एकाउंटेंट के खिलाफ दर्ज लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पिछले साल सितंबर महीने में मुंबई में हादसा इसलिए हुआ क्योंकि बुजुर्ग को गाड़ी चलाते समय दौरा पड़ा था। मामले में राजन रुवाला नाम के बुजुर्ग ने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रसन्ना वारले और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर खारिज कर दी। हादसा पिछले साल दो सितंबर को हुआ था। रुवाला की कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई थी और प्रदीप हाजिरकर नाम के एक 32 वर्षीय मजदूर को टक्कर मार दी थी। हाजिरकर को जबड़े और शरीर के दूसरे हिस्सों में चोट लगी थी जिसके बाद उसे इलाज के लिए नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुवाला की वकील आनंदिनी फर्नांडिस ने अदालत को बताया कि हादसे के समय उनके मुक्किल को क्षणिक अटैक आया था जिसके चलते वे बेसुध हो गए और कार से नियंत्रण छूट गया। जैसे ही उन्हें होश आया वे अस्पताल जाकर पीड़ित से मिले और अस्पताल का पूरा खर्च उठाने की बात कही। फर्नांडिस ने बताया कि रुवाला पीड़ित के खाते में अब तक 90 हजार रुपए भेज चुके हैं। मामले में पीड़ित ने भी अदालत में हलफनामा दिया कि वह कानूनी कार्रवाई को आगे नहीं चलाना चाहता जिसके बाद खंडपीठ ने रुवाला के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।
Created On :   16 Feb 2022 9:04 PM IST