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हल्दीराम के 'रसगुल्ला' में मिली मिलावट, लगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क सिवनी । मिलावट कर लोगों को खाद्य ओर पेय पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है। ये लोग जो सामान बेच रहे थे वे मिलावटी पाए गए। अपर जिला मजिस्ट्रेट वीपी द्विवेदी ने चार प्रकरणों में व्यापारियों पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। खास बात यह है कि इसमें हल्दीराम की कपंनी का रसगुल्ला मिलावटी पाया गया।
प्रकरण एक- कटंगी रोड स्थित मेसर्स सारा ट्रेडर्स से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल ने 24 सितंबर 2014 को हल्दीराम रसगुल्ला का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा मिथ्याछाप पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिटेलर, थोक विक्रेता एवं निर्माता फ र्म के निदेशकों के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था। कोर्ट ने दुकानदार सरफुद्दीन खान पर धारा 52 के अंतर्गत 25 हजार रुपए, थोक विक्रेता तिलकचन्द अग्रवाल मालिक अग्रवाल बन्धु एजेंसीज जबलपुर पर धारा 52 के तहत 25हजार रुपए और मिर्नाता निदेशक प्रभुशंकर अग्रवाल,मनोज अग्रवाल और मनीष अग्रवाल पर धारा 52 के तहत प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
प्रकरण दो-
बुधवारी बाजार स्थित मेसर्स नुक्कड़ अनाज भंडार में 23 नवंबर 2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घाघरे ने पीली मसूर दाल का नमूना लिया गया था। वह खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा निर्धारित स्तर का पाया गया था लेकिन खाद्य कारबारी राजेंद्र अग्रवाल व आयुष अग्रवाल के पास पंजीयन नहीं था। इसका प्रकरण तैयार कर कोर्ट में पेश किया गया।दोनों पर धारा 58 के अंतर्गत 40-40 हजार का जुर्माना लगाया गया।
प्रकरण तीन- बुधवारी बाजार स्थित मेसर्स संतोष कुमार चौरसिया के यहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल ने 29 दिसंबर 2013 को रजनीगन्धा सुगन्धित पानमसाला का नमूना लिया गया था। मैसूर में हुई लैब जांच में वह अवमानक पाया गया। विभाग ने रिटेलर,थोक विक्रेता एवं निर्माता कम्पनी के विरूद्ध प्रकरण कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने निर्माता कंपनी पर धारा 51 के अंतर्गत अवमानक सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण दो लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया।
प्रकरण 4
छपारा के झंडा चौक में 24 सितंबर 2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा विनोदिया ने तीरथ सिंह पंचेश्वर से खाद्य पदार्थ गाय का दूध का नमूना लिया था। भोपाल स्थित खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में दूध अवमानक बतायाग या। जांच अधिकारी ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था। सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने आरोपी पर धारा 51 के तहत 40 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया।
Created On :   1 Nov 2017 12:57 PM IST