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नाबालिग हरिजन लड़की से रेप कर आरोपी ने बनाया वीडियो

डिजिटल डेस्क सतना। हरिजन किशोरी से दुष्कृत्य कर उसका वीडियो बनाने की रिपोर्ट लिखाने में फरियादी को पसीना आ गया। परिवार और जान-परिचित वाले घंटों हरिजन थाने में बैठे रहे मगर पुलिस इस मामले में हाथ डालने को तैयार नहीं थी। मगर फरियादी एफआईआर को लेकर अड़ा था। बाद में पुलिस अधीक्षक की सख्ती के बाद हरिजन थाना पुलिस बेमन से प्राथमिकी दर्ज करने पर राजी हुई। 8 घंटे की जद्दोजहद के बाद किशोरी से दुष्कृत्य के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया।
क्या है मामला
फरियादी अपनी किशोरी बेटी और गांव के लगभग एक दर्जन लोगों को लेकर रविवार की दोपहर करीब 12 बजे हरिजन थाना पहुंचा। थाना पहुंचकर फरियादी ने लिखित आवेदन दिया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ नईबस्ती सतना निवासी अनीश अली नाम के आरोपी ने 20 अगस्त 2017 को न केवल दुष्कृत्य किया बल्कि अश्लील वीडियो भी बनाया। अनीश ने इस कृत्य में शुभम प्रजापति तनय बेटालाल निवासी कल्लारी का साथ लिया। आवेदन में लिखे ब्योरे के मुताबिक फरियादी की बेटी अपने भाई के साथ रीवा में किराए का कमरा लेकर कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही है। आरोपी ने किशोरी को चुप रखने की सख्त हिदायत देने के साथ जान से मारने की धमकी दी।
किशोरी का भाई भी लापता
फरियादी ने आरोप लगाया कि इस बात की जानकारी जब बेटे को लगी तो उसने घटना के बारे में सबको बता देने की बात कही। इसके बाद 16 दिसम्बर 2017 से उसका रीवा से कहीं अता-पता नहीं है। इधर, आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर कई बार किशोरी के साथ मनमर्जी की। भयवश और लोकलाज के डर से किशोरी ने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी।
दो जिलों की सीमा में उलझा मामला
घटनास्थल रीवा और फरियादी के सतना का होने के कारण मामला दो जिलों की सीमा में फंस गया। हरिजन थाना प्रभारी सियादुलारी ने दो टूक कह दिया कि मामला रीवा का है इसलिए सतना में इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। जबकि फरियादी सतना में ही एफआईआर कराने की मांग को लेकर अड़ा था। फरियादी का कहना था कि मामले की कायमी जीरो पर होनी चाहिए। मगर पुलिस एफआईआर करने को कतई तैयार नहीं थी।
एसपी की सख्ती के बाद रिपोर्ट
5 घंटे यूं ही निकल गए, जब किसी भी सूरत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो शाम के करीबन साढ़े 5 बजे फरियादी ने पुलिस कप्तान राजेश हिंगणकर को मोबाइल पर अपना पूरा दुखड़ा कह सुनाया। पूरी बात तफ्तीश से सुनने के बाद एसपी ने हरिजन थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए मामले की एफआईआर करने के निर्देश दिए। इसके बाद किशोरी का बयान कलमबद्ध किया गया। पूरे बयान होने के बाद पुलिस ने रात 8 बजे धारा 452, आईपीसी 376, 3/4 पास्को एक्ट के अलावा एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। अब केस डायरी रीवा के समान थाने को भेजी जाएगी।
Created On :   23 April 2018 2:08 PM IST