हरकरण की जमानत खारिज, भेजा जेल -4 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में

Harkans bail rejected, sent to jail till June 4 in judicial custody
हरकरण की जमानत खारिज, भेजा जेल -4 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में
हरकरण की जमानत खारिज, भेजा जेल -4 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने नकली रेमडेसिविर मामले में सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के पुत्र हरकरण सिंह मोखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एसआईटी ने शुक्रवार को पुलिस रिमांड समाप्त होने पर हरकरण सिंह को न्यायालय में पेश किया। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा, रविन्द्र दत्त और प्रशांत नायक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी गई तो सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत पर बल नहीं दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को 4 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हरकरण ने बॉबी मनचंदानी को इंजेक्शन देने की बात स्वीकार की है। अभी बॉबी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। संजीव चक्रवर्ती भी पुलिस गिरफ्त से दूर है।
चर्चा का विषय बना रहा व्हीआईपी ट्रीटमेंट
 आरोपी सरबजीत सिंह मोखा के बेटे हरकरण को पुलिस द्वारा विशेष वाहन पर विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। आरोप भी लगे कि उसे व्हीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। बताया गया है कि उसे एक लग्जरी कार में यहाँ तक लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ी तक नहीं पहनाई गई थी और पुलिस कर्मी दोस्ताना व्यवहार करते नजर आ रहे थे। 

Created On :   29 May 2021 4:58 PM IST

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