नकली रेमडेसिविर मामले में हरकरन मोखा को जमानत देने से इनकार

Harkaran Mokha denied bail in fake remdesivir case
नकली रेमडेसिविर मामले में हरकरन मोखा को जमानत देने से इनकार
नकली रेमडेसिविर मामले में हरकरन मोखा को जमानत देने से इनकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में हरकरन सिंह मोखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मामले की अभी जाँच चल रही है। ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन के अनुसार सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा के पुत्र हरकरन सिंह मोखा पर आरोप है कि उसने इंदौर से 22 अप्रैल व 26 अप्रैल 2021 को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के दो कॉर्टून अम्बे ट्रेवल्स के माध्यम से जबलपुर मँगाए। सिटी अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगाए गए। जमानत याचिका में कहा गया कि आवेदक को साजिश के तहत झूठा फँसाया गया है। उससे एक भी नकली इंजेक्शन जब्त नहीं किया गया है। आवेदक अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने कहा कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से कई मरीजों की मौत हुई है। आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
 

Created On :   2 July 2021 2:43 PM IST

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