14 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना गंभीर अपराध

Having unnatural sex with a 14 year old boy is a serious offense
14 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना गंभीर अपराध
हाईकोर्ट 14 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना गंभीर अपराध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने 14 साल के लड़के का हाथ बाधकर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोपी को जमानत देने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पर जो आरोप है वह गंभीर अपराध है। ऐसे में आरोपी के प्रति महज इसलिए सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है कि क्योंकि घर में उसकी दो जवान बेटियां है और परिवार के सहारे के बिना रह रही हैं। कोर्ट ने कहा कि यह आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है।  इस तरह से कोर्ट ने करीब डेढ साल से जेल में बंद आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि मामले को लेकर आरोपपत्र के साथ जो सामग्री संलग्न की गई है प्रथम दृष्टया वह भारतीय दंड संहिता की धारा 377(अप्राकृतिक यौन संबंध से जुड़ा अपराध) व पाक्सों कानून की धारा तीन व चार के तहत अपराध को साबित करते है। इस मामले में आरोपी पर लगाए गए आरोपों की सत्यता को मुकदमे की सुनवाई के दौरान परखा जाएगा। मामले से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के दावों का समर्थन करती है। आरोपपत्र के साथ जोड़ी गई सामग्री आरोपी को अब तक जेल में रखने के लिए पर्याप्त नजर आ रही है। इस दौरान न्यायमूर्ति लड़के व उसके दोस्त की ओर से आपारधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए बयान पर भी गौर किया। 

इससे पहले आरोपी के वकील ने कहा कि जिस समय मेरे मुवक्किल पर नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने का कथित आरोप लगाया गया है उस समय घर में मेरे मुवक्किल की दो बेटिया थी। इसलिए घर में इस तरह का कृत्य करना असंभव है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ नाबालिग घर के लोगों के बयान को दर्ज किया गया है। 

कबूतर के पंख हटाने के बहाने आरोपी ने लड़के को बुलाया

वसई पुलिस ने इस मामले में आरोपी मधु गोवारी  के खिलाफ 14 साल के लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोप में  साल 2020 में आपराधिक मामला दर्ज किया था। शिकायत के मुताबिक पीड़ित लड़का व आरोपी एक दूसरे के पड़ोस में रहते है। 12 दिसंबर 2020 को पीड़ित लड़का इमारत के पास अपने दोस्त के साथ कबूतरों को खाना खिला रहा था। तभी आरोपी ने पीड़ित लड़कों को इमारत की छत में पड़े कबूतरों के पंखो को हटाने में मदद करने के लिए अकेले छत में बुलाया। कुछ देर बात करने के बाद आरोपी लड़के को अपने घर लेकर चला गया। जहां उसने उसका हाथ बांधकर उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाए। इसके बाद लड़के को धमकाते हुए इस बात की जनकारी किसी को न देने को कहा। किंतु लड़के ने आरोपी की हरकत की जानकारी अपने घरवालों को दी। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। 

 

Created On :   14 Jun 2022 8:21 PM IST

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