- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- केवीआईसी के प्रतीक चिन्ह के...
केवीआईसी के प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई. ट्रेडमार्क से उल्लंघन से जुड़े मामले में बांबे हाईकोर्ट ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) को बड़ी राहत दी है। जिसके तहत हाईकोर्ट ने मुंबई के एक संगठन को केवीआईसी के प्रतीक चिन्ह खादी व चरखा का इस्तेमामल करने से रोक दिया है। दरअसल मुंबई खादी एंडवीलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन केवीआईसी के पंजीकृत व्यापर चिन्ह(ट्रेडमार्क) खादी व चरखा का इस्तेमाल साल 2021 से कर रहा था। जिसके खिलाफ केवीआईसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके पहले भी एसोसिएशन ने केवीआईसी के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया था। जिसके खिलाफ केवीआईसी ने कोर्ट में दावा दायर किया था। किंतु अतीत में एसोसिएशन ने आश्वासन दिया था कि वह खादी के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं करेगा। किंतु जब एसोसिएशन अपने आश्वासन का उल्लंघन किया तो केवीआईसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति मनीष पिटले के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति ने पाया कि एसोसिएशन जिस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा है उसमें और केवीआईसी के प्रतिक चिन्ह में काफी समानता है। इसके अलावा एसोसिएशन की ओर से बेचे जा रहे कपड़ों को लेकर केवीआईसी को काफी शिकायते मिली थी। जिसमें कहा गया था कि एसोसिएशन की ओर से बेचे जानेवाले कपड़े खादी के नहीं हैं। फिर भी एसोसिशन केवीआईसी के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा है। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि एसोसिशन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इससे केवीआईसी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति ने माना कि इस मामले में प्रथम दृष्टया ट्रेडमार्क से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस तरह न्यायमूर्ति ने एसोसिएशन को केवीआईसी के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
...
Created On :   15 Dec 2022 9:25 PM IST