यूपी सरकार सासन पावर को मिल रहे रिहंद जलाशय का पानी रोकने कठोर कार्रवाई न करें

HC directed UP government to not to take strict action to prevent water from Rhind reservoir
यूपी सरकार सासन पावर को मिल रहे रिहंद जलाशय का पानी रोकने कठोर कार्रवाई न करें
यूपी सरकार सासन पावर को मिल रहे रिहंद जलाशय का पानी रोकने कठोर कार्रवाई न करें

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आगामी आदेश तक मप्र के सिंगरौली में स्स्थित सासन थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रिहंद जलाशय से मिल रहे पानी को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई नहीं करें। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने केन्द्रीय जल आयोग, मप्र के जल संसाधन विभाग, यूपी के जल विद्युत विभाग, उप्र के ऊर्जा विभाग, केन्द्रीय विद्युत अधिकरण और मप्र पावर मैनेजमेन्ट कंपनी को नोटिस जारी कर 21 अप्रैल तक जवाब-तलब किया है।

सिंगरौली स्थित सासन थर्मल पावर प्रोजेक्ट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनके पावर प्रोजेक्ट से 3960 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। यहां से उत्पादन होने वाली बिजली मध्यप्रदेश सहित देश के 6 राज्यों को सस्ती दर पर सप्लाई की जाती है। पावर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले पानी की सप्लाई के लिए कंपनी ने मध्यप्रदेश सरकार से अनुबंध किया है। मध्यप्रदेश सरकार रिहंद जलाशय से उसके हिस्से का पानी दे रही है। रिहंद जलाशय का आधा हिस्सा मप्र और आधा हिस्सा उत्तरप्रदेश में है। पानी के एवज में मध्यप्रदेश सरकार को निर्धारित राशि का भुगतान किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उत्तरप्रदेश सरकार ने भी पानी के लिए बिलिंग शुरू कर दी।

जल आयोग ने नहीं माना अंतर्राज्यीय विवाद
वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता आलोक हूंका ने तर्क दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए मप्र और यूपी के अधिकारियों के बीच कई बार बैठक आयोजित की गई, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकला। केन्द्रीय विद्युत अधिकरण ने उन्हें केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष जाने के लिए कहा। केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष जब आवेदन दायर किया गया। आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि केन्द्रीय जल आयोग केवल अंतर्राज्यीय जल विवाद का निराकरण कर सकता है। इस मामले में कोई भी राज्य प्रकरण लेकर नहीं आया है। इसलिए मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से अनुरोध किया गया कि यह निर्धारित किया जाए कि वह मप्र या उप्र में से किसे जल शुल्क का भुगतान करें। प्रांरभिक सुनवाई के बाद युगल पीठ ने यूपी सरकार को आगामी आदेश तक सासन पावर को मिल रहे पानी को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी।

 

Created On :   14 March 2019 2:11 PM IST

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