दोहरा लाभ लेने का मामला, सीधी सांसद पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत

HC give relief MP riti pathak
दोहरा लाभ लेने का मामला, सीधी सांसद पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत
दोहरा लाभ लेने का मामला, सीधी सांसद पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत

दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, जबलपुर। सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका जनहित से सम्बंधित नहीं है बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है।

गौरतलब है कि सांसद रीती पाठक के खिलाफ एक जनहित याचिका में कहा गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और इस बात की जानकरी उन्होंने किसी को नहीं दी थी। उन पर दोहरा लाभ लेने का आरोप लगाया गया था। यह याचिका राम बिहारी पांडेय और विनोद सिसोदिया ने दायर की थी।

 

Created On :   30 Jun 2017 3:00 PM IST

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